भारतीय संसद से पारित तीन नए आपराधिक कानून 1 जुलाई 2024 से हो रहे हैं लागू इन कानून में दंड की जगह न्याय पर विशेष बल मीडिया दर्शन टेटिया बंबर
1 जुलाई से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो जाएंगे आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो जाएंगे पुलिस को गिरफ्तारी का फोटो और वीडियो बनाना होगा वैसे पुलिस अक्सर गिरफ्तारी कहीं से करती थी और उसे दिखाई कहीं और थी अब नए कानून में ऐसा नहीं चलेगा रेप के मामले में 7 दिन के अंदर मेडिकल रिपोर्ट और 60 दिनों के अंदर अनुसंधान पूरा करना होगा किसी भी केस में तीन माह के अंदर आईओ को जांच की रिपोर्ट पीड़ित को देनी होगी इस मामले में बिहार पुलिस के 27000 अधिकारियों को पूरी ट्रेनिंग दी गई है
तीन नए आपराधिक कानून के लागू होने के बाद एफआईआर से लेकर अदालत के निर्णय तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी न्याय पर केंद्रित तीनों नए आपराधिक कानून को राज्य में प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए बिहार पुलिस पूरी तरह से तैयार है इसी बात की जानकारी देने के लिए हरपुर थाना प्रभारी धीरेंद्र पाठक जी ने अपने अधिकारियों के साथ थाना परिसर में बैठक कर सभी जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों को इससे संबंधित जानकारी दी इस अवसर पर भरतपुर थाना प्रभारी धीरेंद्र पाठक एस आई धर्मेंद्र पासवान ललित यादव रामबाबू भवानी सिंह मौजूद थे बैठक में बढ़ोनिया के सरपंच कुणाल सिंह धोरी पंचायत के मुखिया धर्मेंद्र कुमार सरपंच ललन सिंह मुखिया प्रतिनिधि निर्मल सिंह विजय कुमार मुखिया अनिल तांती संतोष कुमार शिक्षक विभाग सिंह इत्यादि भी उपस्थित थे